कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को दस लाख रूपयों की एकमुश्त सहायता राशी, इस सरकारी योजना के लिए यह होनी चाहिए पात्रता : PM Cares for Children Scheme


रायपुर छत्तीसगढ़ : भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा जारी किए अधिसूचना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए पी.एम.केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की निरंतर व्यापक देखभाल तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड-19 महामारी के चलते खो दिया है।


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साथ ही इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को स्वास्थ्य बीमा के जरिए से उनके कल्याण में सहायता करना तथा उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना एवं 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही वित्तीय सहायता के साथ उन्हें एक आत्मनिर्भर भविष्य की तैयार करने के लिए करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रभावित बच्चों के 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद 10 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदाय किए जाने का प्रावधान किया गया है।


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इस योजना के लिए पत्र बच्चे : ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की कोरोना महामारी के चलते मृत्यु हो गई है तथा ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक/ पालक (वर्तमान में बच्चा जिनके आश्रय में था) की कोरोना महामारी से मृत्यु हुई हो। ऐसे बच्चे जिनके कानूनी अभिभावक अथवा गोद लेने वाले माता-पिता या फिर एकल दत्तक माता अथवा पिता की कोरोना महामारी से मृत्यु हुई हो तथा ऐसे बच्चे जिनके माता व पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है तथा उनमें से इकलौते बचे अभिभावक की कोरोना से मृत्यु हुई हो।


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पात्रता हेतु मापदंड-उक्त योजनान्तर्गत ऐसे सभी अभिभावक जिनकी दिनांक 11 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसम्बर 2021 के बीच में मृत्यु हुई है, इस योजना हेतु पात्र होंगे। बच्चों की उम्र पालकों की मृत्यु के दिनांक को 18 वर्ष की उम्र से अधिक नही होनी चाहिए।


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इस संबंध में अधिक जानकारी पाने के लिए बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास तथा रायगढ़ में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा है। मोबाइल नंबर 91655-84847 या फिर 98271-13516 में सीधे संपर्क किया जा सकता है।


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