छत्तीसगढ़ सरकार चाहते है कि हवाई यात्रा करने वाले यात्री कोविड निगेटिव परीक्षण रिपोर्ट जमा करें

 

 रायपुर:छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक नया हवाई यात्रा नियम यात्रियों के लिए एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है। ऐसी रिपोर्ट उड़ान में सवार होने के 96 घंटे के भीतर की जानी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों को हवाई यात्रा यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए हैं.

 परिपत्र के अनुसार, कोरोनावायरस की विनाशकारी तीसरी लहर को रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाने चाहिए।

 छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए नया नियम 8 अगस्त से लागू होगा, और उस समय भारत के किसी भी राज्य के सभी यात्रियों को एक COVID 19 नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट ले जाने की आवश्यकता होगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट ही लागू होगी। यदि ऐसी रिपोर्ट उन प्रयोगशालाओं से आती है जिन्हें आईसीएमआर द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ऐसे यात्रियों को हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा।


 यह नियम उन यात्रियों पर भी लागू होता है जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है। इसलिए, हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ की यात्रा करते समय एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट एक परम आवश्यकता है।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि हवाई अड्डे पर परीक्षण अर्थात varification के लिए व्यक्ति को एक आईडी और मोबाइल फोन नंबर की एक प्रति (फोटोकाफी) के साथ अपनी तस्वीर भी देनी होगी जिसपर उसकी जानकारी प्राप्त हो। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में हवाईअड्डे हैं और यह नियम तीनों हवाईअड्डों पर लागू है।

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