बिलासपुर छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में चल रही परिचारक यानि लाइनमेन के कुल 3 हजार पदों पर सीधी भर्ती की पूरी प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायलय के द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसमें कुल 1 लाख 36 हजार युवाओं के द्वारा आवेदन किया गया था। जिसका शुल्क भी 300 रूपये के करीब था।
दरअसल यह चयन का आधार 10 वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले प्रतिशत एवं पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्य अनुभव के बोनस अंक मिलाकर बनाई गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाना तय हुआ था। उच्च न्यायालय के द्वारा इसे बोनस अंक देने की इस प्रणाली को मनमाना तथा अन्य सामान्य उम्मीदवारों के लिए भेदभावपरक माना गया है। तथा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया गया है।
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बोनस अंक के नियम के खिलाफ बेखराम साहू के द्वारा उच्च न्यायलय में रिट पिटिशन लगाई गई थी, जिसके सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय के द्वारा वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश दिए गए है।
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