High Court Bilaspur Chhattisgarh : अनुकंपा नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए यह कहा गया है कि दूसरी पत्नी के बेटे जिसकी उम्र पहले पुत्र से अधिक हो विचार करने योग्य होगी।
दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट वेयर हाउसिंग के तहत प्रतापपुर नामक ब्रांच में जूनियर असिस्टेंट श्री मोहनलाल अंचल की कोरोना से दिनांक 26 अप्रैल 2021 को मौत हो गई थी। उनकी पहली पत्नी के बेटे सुरेश कुमार अंचल के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। इधर, दूसरी पत्नी के बेटे पीयूष कुमार अंचल के द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था
उम्र ज्यादा होने की वजह से दूसरी पत्नी के बेटे को मिली स्वर्गीय पिता की नौकरी : स्टेट वेयर हाउसिंग विभाग के द्वारा दोनों बेटों से सक्सेशन सर्टिफिकेट (Succession Certificate) प्रस्तुत करने को कहा गया। फिर इसके खिलाफ पीयूष के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए यह भी कहा गया था कि दूसरी पत्नी का बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति की पूर्ण पात्रता रखता है। एवं आयु अधिक होने पर दूसरी पत्नी से हुए बेटे को प्राथमिकता दिया जाना उचित होगा।
हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया सक्सेशन सर्टिफिकेट आदेश : सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के द्वारा वेयर हाउसिंग विभाग के सक्सेशन सर्टिफिकेट (Succession Certificate) प्रस्तुत करने हेतु जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया गया है, साथ ही विभाग को आवेदन के नियमों के तहत निर्णय लेने के भी निर्देश दिए गए हैं।