नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना, हर परिवार के पहली दो बेटियों को मिलेंगे 20-20 हजार रुपए, पढ़ाई हेतु भी कर पाएंगे खर्च, जानिए सरकार के इस नए योजना के बारे में।


रायपुर छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ राज्य में अब मजदूर परिवारों की पहली दो बेटियों को उनकी रोजगार, शिक्षा तथा विवाह हेतु 20-20 हजार रुपये की सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यह घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर किया गया है। इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक श्रमिक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी तथा छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना आवश्यक है।


यह भी पढ़े : आज छत्तीसगढ़ में 19 मरीजों ने तोड़ा दम, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, आज राज्य में 4645 नए मरीजों की भी हुई पुष्टि।

अतः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, सेहत, उनकी शिक्षा, स्वावलंबन तथा आत्मसम्मान हेतु अनेक ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं तथा आर्थिक नवोन्मेष से महिलाओं को जोड़ने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल तब से लगातार जारी है। नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना भी इसी प्रयास से आगे बढ़ता कदम है। जिसमें पात्र हितग्राही श्रमिक की पहली दो वयस्क तथा अविवाहित पुत्रियों को 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार देगी।


यह भी पढ़े : जानिए छत्तीसगढ़ की लोक गीत पांडवानी के बारे में, पांडवानी गीत क्या है किसे कहते है और इसकी सबसे प्रसिद्ध गायिका के बारे में।

प्रोत्साहन राशि को पात्र हितग्राही की बेटियों के बैंक खाते में एकमुश्त भेजी जाएगी, इसके लिए आवेदक का बैंक खाता तथा मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। इस राशि का उपयोग बेटियों की शिक्षा, कौशल उन्नयन, रोजगार, स्व-रोजगार, स्वावलंबन तथा उनके विवाह के लिए भी किया जा सकेगा। पात्र हितग्राहियों में लड़की के माता-पिता में से एक अथवा दोनों कम से कम एक साल पूर्व श्रमिक मंडल में वैध रूप से पंजीकृत होने चाहिए। इस योजना में आश्रित पुत्री, जिसके हेतु आवेदन किया गया है वह किसी अन्य विभाग में अथवा बीओसी मंडल की पंजीकृत हितग्राही नहीं होनी चाहिए।


यह भी पढ़े : रायगढ़ के तपस्वी बाबा जी की पूरी जानकारी, कैसे एक स्कूल का बच्चा बन का संन्यासी, क्या बाबा जी सच में कुछ नही खाते??,जानने के लिए क्लीक करे।


नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना : इस योजना के अंतर्गत जिला श्रम कार्यालय में श्रम निरीक्षक तथा श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदन सत्यापन उपरांत सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम अधिकारी अथवा सहायक श्रम पदाधिकारियों के पास नियमानुरूप आवेदन जमा किया सकता है। तत्पश्चात राज्य सरकार पंजीकृत सभी मजदूर की अविवाहित दो बेटियों को 20-20 हज़ार रुपये की सहायता राशि प्रदान किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी।


यह भी पढ़े : खूटाघाट बांध, जिसका निर्माण आज से कई वर्ष पहले अंग्रेजो के शासन काल में हुआ था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *