बढ़ती महंगाई में वृद्धों की चमकी किस्मत, हर साल खाते में आयेंगे 36000 रुपए : पीएम मोदी की बडी घोषणा, जानिए पुरी जानकारी


रायपुर : कोरोना काल में कोरोना वायरस के संक्रमण ने आम लोगों से लेकर उद्योगपतियों को भी भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, जिसके संक्रमण को कम करने के लिए हर कोई एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के फैलाव पर काफी अलर्ट भी दिखाई दे रही हैं। एवं विपरीत स्थिति में भी सरकार हर तरह से आर्थिक मदद का हाथ आगे बढ़ा रही है। इस बीच एक योजना से अगर आप वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की है, क्योंकि सरकार द्वारा ऐसे पात्रों को अब बड़ा फायदा देने जा रही है।

भारत सरकार द्वारा इस योजना से जुड़े सभी किसानों को 3000 रुपये महीने अर्थात 36000 रुपये पेंशन के तौर पर देने जा रही है। इस योजना का फायदा ऐसे किसानों को मिलेगा, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत इस योजना के योग्य किसानो तीन किस्तों में सालाना 6000 रुपये खाते में दिए जाते हैं। 

मोदी सरकार की इस नई योजना का लाभ उन सभी किसानों को मिल सकता है, जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ फल से ही ले रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दे कि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश भर के करीब 11 करोड़ से भी अधिक किसानों को किस्तों में रुपए मिल रही हैं। पीएम किसान निधि के लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड एवं पीएम किसान मानधन योजना का लाभ दे रही है। 

मानधन नामक इस योजना के लिए आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा। वहीं इससे जुड़कर आप अपने जेब से बिना किसी खर्च किए 36000 रुपए सलाना पा सकते हैं।


पीएम मानधन योजना के ये होंगी शर्तें-

पीएम किसान मानधन योजना के अन्तर्गत सभी लघु सीमांत किसानों को हर माह (महिने) पेंशन देने की योजना है। जिसमे 60 वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद हर महीने 3000 रुपये अर्थात सालाना 36000 रुपये पेंशन के तौर पे दी जाएगी है। यदि कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि का पहले से ही लाभ ले रहा है, तो उन्हे पीएम किसान मानधन योजना हेतु कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नही होगा।

किसान मानधन योजना के अन्तर्गत 18-40 साल तक की आयु वाला सभी किसान इसमें पंजीकरण करा सकते है। हालांकि, इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य भूमि है। अर्थात इससे अधिक खेती वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

उनको इस योजना के अन्तर्गत कम से कम 20 साल एवं अधिकतम 40 साल तक 55 से 200 रुपये के मासिक अंशदान करना भी जरूरी होगा। अगर आप 18 साल की उम्र में इस जुड़ते हैं तो आपको मासिक अंशदान 55 रुपये महीने करना होगा। अगर 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको 110 रुपये प्रति माह अंशदान करना होगा।

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